Bihar Krishi Yantrikaran Yojana 2026: किसानों के लिए बड़ी खबर, आवेदन की तारीख बढ़ी, ऐसे करें Apply

Last Updated on October 15, 2026 5:08 PM by Abhijeet kumar

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Bihar Krishi Yantrikikaran Yojana 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप बिहार के किसान हैं और कृषि यंत्र खरीदने पर सरकारी अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, तो अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार की ओर से निर्धारित अनुदान दिया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि कृषि यंत्रीकरण योजना में Apply कैसे करें, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए और आवेदन के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी।

इस लेख में हम आपको Bihar Krishi Yantrikikaran Yojana 2026-27 से जुड़ी पूरी जानकारी आसान और सरल भाषा में बताएंगे, ताकि आवेदन करते समय किसी तरह की परेशानी न हो।

कृषि यंत्रीकरण योजना बिहार कृषि विभाग की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से पात्र किसानों को विभिन्न कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद पर निर्धारित अनुदान दिया जाता है।

इसमें खेती के अलग-अलग कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र शामिल किए जाते हैं। 2026-27 में ट्रैक्टर, पावर टिलर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेशर, स्ट्रॉ रीपर और अन्य आधुनिक उपकरणों को योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है।

विवरणजानकारी
योजना का नामबिहार कृषि यंत्रीकरण योजना 2026-27
विभागकृषि विभाग, बिहार सरकार
योजना का उद्देश्यकृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना
कृषि यंत्र86 प्रकार
अनुदानयंत्र एवं पात्रता के अनुसार 40% से 80% तक
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
Official websitehttps://farmech.bihar.gov.in/
नई आवेदन तिथि: 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
बिहार कृषि विभाग के OFMAS (Farm Mechanization) पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया आवेदन विंडो खुला हुआ दिख रहा है।
आवेदन शुरू: 01 अक्टूबर 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026
योजना: SMAM / कृषि यंत्रीकरण योजना 2026-27
स्थिति: आवेदन खुला है
किसान आवेदन के साथ अपने अनुदान आवेदन की प्रगति भी ऑनलाइन देख सकते हैं
पुराना आवेदन तिथि : 08 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन की जानकारी दी गई थी।

इस योजना के सामान्य किसान आवेदन के लिए मुख्य रूप से:

  • आवेदक बिहार का किसान होना चाहिए।
  • किसान की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • किसान का DBT Agriculture Portal पर पंजीकरण होना चाहिए।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर जरूरी है।
  • किसान का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।
  • सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है।
  • योजना/यंत्र के अनुसार भूमि एवं अन्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

कृषि यंत्रीकरण योजना में दस्तावेज यंत्र और आवेदन की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। सामान्य तौर पर किसान को निम्न जानकारी/दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  • आधार कार्ड
  • बिहार कृषि विभाग का किसान पंजीकरण नंबर
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • बैंक खाते की जानकारी
  • जमीन से संबंधित दस्तावेज/रसीद, जहां लागू हो
  • LPC/जमाबंदी/अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज, यदि आवेदन में मांगा जाए
  • किसान की अन्य आवश्यक जानकारी

बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल के अनुसार अलग-अलग अनुदान योजनाओं में आवश्यक दस्तावेज योजना के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

इस योजना के सामान्य किसान आवेदन के लिए मुख्य रूप से:

  • आवेदक बिहार का किसान होना चाहिए।
  • किसान की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • किसान का DBT Agriculture Portal पर पंजीकरण होना चाहिए।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर जरूरी है।
  • किसान का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।
  • सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है।
  • योजना/यंत्र के अनुसार भूमि एवं अन्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
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अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि कृषि यंत्रीकरण योजना में Apply कैसे करें?

आवेदन करने से पहले किसान का बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। विभाग के अनुसार पंजीकृत किसान ही ऑनलाइन कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Step 1: किसान पंजीकरण चेक करें

सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाकर अपना किसान पंजीकरण चेक करें।

किसान पंजीकरण के लिए आधार संख्या, मोबाइल और बैंक खाते से संबंधित जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। विभाग के अनुसार किसान की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।

Step 2: 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर रखें

किसान पंजीकरण पूरा होने के बाद मिलने वाला 13 अंकों का Registration Number संभालकर रखें।

बिहार कृषि विभाग के अनुसार ऑनलाइन योजनाओं में आवेदन करने के लिए किसान पंजीकरण संख्या का उपयोग किया जाता है।

Step 3: कृषि यंत्रीकरण आवेदन पोर्टल खोलें

इसके बाद कृषि यंत्रीकरण से संबंधित Farm Mechanization/OFMAS portal पर जाएं और किसान आवेदन से संबंधित विकल्प चुनें।

यहां आपको अपने किसान पंजीकरण नंबर के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।

Step 4: कृषि यंत्र का चयन करें

आवेदन के दौरान जिस कृषि यंत्र पर अनुदान लेना चाहते हैं, उसे ध्यान से चुनें।

उदाहरण के लिए किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार रोटावेटर, पावर टिलर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, स्ट्रॉ रीपर या अन्य उपलब्ध कृषि यंत्र का विकल्प देख सकता है।

Step 5: आवेदन फॉर्म भरें

अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

नाम, किसान पंजीकरण, भूमि से संबंधित जानकारी और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करते समय विशेष ध्यान रखें। गलत जानकारी देने पर आवेदन के सत्यापन में परेशानी हो सकती है।

Step 6: आवेदन Submit करें

सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को एक बार दोबारा जांचें और आवेदन Submit करें।

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद मिलने वाली Application/Acknowledgement जानकारी को सुरक्षित रखें।

सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर देने से अनुदान की राशि तुरंत नहीं मिलती। आवेदन के बाद विभागीय नियमों के अनुसार जांच, चयन/परमिट और यंत्र खरीद की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

जहां चयन की आवश्यकता होती है, वहां विभागीय प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जा सकता है। इसके बाद निर्धारित विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदने और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।

अनुदान का भुगतान भी संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है। इसलिए किसान को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति और विभाग की ओर से जारी सूचना पर नजर रखनी चाहिए।

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Bihar Krishi Yantrikikaran Yojana 2026-27 किसानों के लिए कृषि मशीनरी खरीदने पर निर्धारित अनुदान प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस साल योजना के तहत कई प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है और पात्र किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

अगर आप कृषि यंत्रीकरण योजना में Apply कैसे करें यह जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना किसान पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इसके बाद संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन करें और आवेदन जमा करने के बाद उसकी जानकारी सुरक्षित रखें।

योजना की अंतिम तिथि, उपलब्ध कृषि यंत्र, अनुदान राशि और पात्रता से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल को ही आधार मानें।

कृषि यंत्रीकरण योजना में Apply कैसे करें?

OFMAS पोर्टल पर Farmer Application में जाकर पंजीकरण ID के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

क्या किसान पंजीकरण जरूरी है?

हाँ, DBT Agriculture Portal के अनुसार ऑनलाइन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान का पंजीकरण होना जरूरी है।

किसान पंजीकरण नंबर कितने अंकों का होता है?

बिहार कृषि विभाग के अनुसार किसान को 13 अंकों का पंजीकरण नंबर दिया जाता है।

क्या सभी कृषि यंत्रों पर समान सब्सिडी मिलेगी?

नहीं। यंत्र और योजना के घटक के अनुसार अनुदान की दर और अधिकतम सीमा अलग हो सकती है। OFMAS पर 2026-27 के लिए अलग-अलग SMAM घटकों की दरें दी गई हैं।

बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना 2026-27 का नया आवेदन कब शुरू हुआ?

नया आवेदन 01 अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ है।

आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

OFMAS के अनुसार सामान्य Farmer Application के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है।

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